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झारखंड: बच्चे की हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना, कोडरमा की अदालत ने सुनाया फैसला

Updated at : 09 Feb 2024 7:33 PM (IST)
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झारखंड: बच्चे की हत्या की दोषी महिला को उम्रकैद, 25 हजार का जुर्माना, कोडरमा की अदालत ने सुनाया फैसला

कोडरमा की अदालत ने बच्चे की हत्या की दोषी महिला मीना देवी को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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कोडरमा बाजार, गौतम राणा: झारखंड के कोडरमा जिले में बच्चे की गला मरोड़कर हत्या करने की दोषी महिला को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनायी. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया. दोषी महिला जोंगी चंदवारा निवासी 45 वर्षीया मीना देवी (पति मोहन साव) को अदालत ने सजा सुनायी.

2021 की है घटना

कोडरमा की अदालत ने धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए दोषी महिला मीना देवी को उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. यह दिल दहलाने वाली घटना 2021 की है. इस मामले को लेकर चंदवारा थाने में कांड संख्या 31/21एवं एसटी 111/21 दर्ज किया गया था.

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अदालत ने सुनायी उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने सभी 8 गवाहों का परीक्षण करवाते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया गया. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीपक कुमार व अनवर हुसैन ने अपनी दलीलें पेश कीं. अदालत ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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