मिठाई लेने से पहले रहें सतर्क, सरायकेला समेत अन्य स्थानों पर मिलावट करने वालों के खिलाफ चला अभियान

मिलावटखोरों के खिलाफ सरायकेला समेत कई जगहों पर अभियान चलाया गया. इस दौरान कई दुकानों में गड़बड़ी पायी गयी. कहीं लड्डू और बूंदी में रंग मिला, तो कहीं मिठाई के पास चींटी और तेलचट्टे को घूमते पाया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को सुधार करने का कड़ा निर्देश दिया.
Jharkhand News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल द्वारा सरायकेला सहित कांड्रा और चांडिल के कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान सुरक्षा दल द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर ऑन द स्पॉट जांच किया गया. जिनमें कई दुकानों में गड़बड़ी पायी गयी. जांच दल ने जिन होटलों में गड़बड़ी पायी उन्हें चेतावनी देते हुए सुधार करने का निर्देश दिया.
लड्डू और बूंदी में मिला रंग
टीम द्वारा लड्डू में रंग, तो खाने में हल्दी का निम्न क्वालिटी पाने पर उसे नष्ट कर दिया गया. साथ ही सुधार करने का निर्देश भी दिया. जांच दल द्वारा एक प्रसाद दुकान के निरीक्षण के क्रम में लड्डू और बूंदी में प्रतिबंधित रंग का प्रयोग करते पाया गया, जिस पर सामग्री को जब्त कर नोटिस जारी कर दोबारा प्रतिबंधित रंग का प्रयोग न करने का निर्देश दिया गया.
गुदड़ी बाजार स्थित होटल में क्वालिटी पाया गया सही
हालांकि, इस संबंध में खाद्य निरीक्षक घनपत महतो ने बताया कि गुदडी बाजार स्थित होटल के अलावे गैरेज चौक, संजय चौक सहित चार होटलों में सामग्री की क्वालिटी सही पायी गयी. इसके बाद टीम कांड्रा बाजार एवं चांडिल बाजार के पांच होटल और ग्रोसरी शॉप से सैंपल लिया गया. जिनमें श्याम मिष्ठान में रसगुल्ले में काफी संख्या में चीटी और तिलचट्टे रेंगते हुए देखे गये. जिस पर सभी रसगुल्ले को जब्त कर नष्ट किया गया और साफ-सफाई रखने की हिदायत दी गई.
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पूजा को लेकर लगातार चलेगा औचक जांच अभियान
खाद्य निरीक्षक धनपत महतो ने बताया कि राज्य स्तर से जिले में लगातार निरीक्षण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है. विश्वकर्मा पूजा समेत अन्य पर्व त्योहार के दौरान लगातार सघन जांच किया जाएगा. कहा कि जिले के सभी होटल संचालकों को हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के रंगों का इस्तेमाल न करें अन्यथा नमूना लेकर लीगल जांच के लिए भेजा जाएगा. बताया गया कि लीगल सैंपल जांच में गड़बड़ी पाये जाने पर आर्थिक दंड एवं कारावास की सजा भी हो सकती है. जांच दल में तरुण कुमार महतो एवं कार्तिक महतो शामिल रहे.
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By Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media
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