दिन में हेड लाइट जलाकर चलने लगे हैं दुपहिया वाहन

सिलीगुड़ी. दुपहिया वाहनों के हेड लाइट दिन में भी जलाने के कानूनी पेंच को लेकर पुलिस जहां हवा में तीर चला रही है वहीं पब्लिक भी असमंजस में है. सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर बाइक चालकों को दिन में भी लाइट जलाने का निर्देश दे रही है. अन्यथा पांच हजार रूपये चलान […]
उनका कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है. अगर दिन में हेड लाइट नहीं जलाकर बाइक-स्कूटर चलाते हैं तो कानूनन पांच हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. सिलीगुड़ी के गांधीनगर निवासी एक बाइक चालक जितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया है तो पुलिस पहले पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट का लिखित निर्देश दिखाये.
श्री सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से नये मॉडल के दुपहिया वाहनों में ऑटोमेटिक ही हेडलाइट जलनेवाले बाइक-स्कूटर चलने का निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि पुराने मॉडल के भी बाइक-स्कूटर में भी दिन में हेड लाइट जलाना अनिवार्य है. जब पुलिस ही हवा में तीर चलाकर अफवाह फैला रही है तो पब्लिक भी इसे आग की तरह फैलायेगी ही. आमलोग भी एक-दूसरे की बात सुनकर और देखा-देखी दिन में ही हेड लाइट जलाकर अपने बाइक-स्कूटर सड़कों पर दौड़ा रहे हैं.
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