मेरिट लिस्ट के जरिये भर्ती लेनी होगी. साथ ही अदालत ने पिछले पांच वर्षों में मैनेजमेंट कोटा से भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की जानकारी देते हुए केपीसी को अगले तीन हफ्तों के भीतर हलफनामा देने का निर्देश दिया है. अदालत की टिप्पणी थी कि न केवल यहां केक खाया गया है बल्कि समूची बेकरी ही लूट ली गयी है.
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआइ) के नियमों का पालन नहीं किया गया. भर्ती के लिए मोलभाव किये जाने का भी अंदेशा अदालत ने जताया. हाइकोर्ट के मुताबिक इस संबंध में राज्य सरकार को और सख्त होना चाहिए था. केपीसी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने विज्ञापन दिया था कि पहले आने पर पहले भर्ती होगी, उसका पालन नहीं हुआ. कॉलेज प्रबंधन तो मैनेजमेंट कोटा की बची एक और सीट के लिए भी मोलभाव कर रहा है.