उसकी मौत की जांच करने के लिए मैनागुड़ी की जीआरपी थाना की पुलिस जांच में उतरी. हिमानी के परिवार के शिकायत के आधार पर जीआरपी द्वारा दायर चार्जशीट में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता गोविंद भौमिक व वार्ड पार्षद के पति चंद्रकांत राय का नाम सामने आया था. आरोपी पक्ष के अधिवक्ता संदीप दत्त ने बताया कि मुकदमा चलने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी व सैदुल्ला मुंशी के डिवीजन बेंच से आठ लोगों को आज जमानत मिल गयी.
जांच एजेंसी आरोपी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म व आत्महत्या आदि आरोप साबित नहीं कर पायी. इसलिए इस मामले के सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता गोविंद भौमिक व वार्ड पार्षद के पति चंद्रकांत राय समेत 16 लोगों के नाम थे. इनमें से चार लोगों को पहले ही जमानत मिल गयी थी. पहले लापता होने के बाद जलपाईगुड़ी अदालत में चार आरोपी ने आत्मसमर्पण किया था. आज जमानत मिलने वाले तृणमूल के नेता व कार्यकर्ताओं में प्रद्युत दास, विजय बसाक, विकास बसाक, विश्वनाथ राय, सुरेन वर्मन, गोविंद भौमिक, विनोद मंडल व जाहिरद्दीन अहमद को जमानत मिल गयी. आज जलपाईगुड़ी अदालत के माध्यम से हाईकोर्ट की सुनवाई कॉपी जेल में ले जाने के बाद रात को जेल से आठ तृणमूल नेताओं को छोड़ दिया जायेगा. धूपगुड़ी के तृणमूल नेता गुड्डू सिंह ने बताया कि कानून के प्रति विश्वास था. इसलिए निदरेषों को जमानत पर रिहाई मिल गयी. दूसरी ओर, वाम मोरचा ने हिमानी वर्मन के हत्यारोपियों की रिहाई के खिलाफ 24 जून को थाना घेराव कार्यक्रम का आह्वान किया है. यह जानकारी जिला वाम मोरचा के संयोजक सलिल आचार्य ने दी.