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बांकुड़ा : कार्यकर्ता की हत्या में सात तृणमूलियों को उम्रकैद

2012 में सामूहिक पिटाई में हुई थी पार्टी कार्यकर्ता की मौत

2012 में सामूहिक पिटाई में हुई थी पार्टी कार्यकर्ता की मौत बांकुड़ा. वर्ष 2012 में जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के हरिनाशुली में एक तृणमूल कर्मी की सामूहिक पिटाई से मौत के मामले में इसी पार्टी के सात नेताओं व कार्यकर्ताओं को हत्या का दोषी पाया गया. बिष्णुपुर अनुमंडल अदालत में केस पर चली लंबी सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सातों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हत्याकांड में पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और दो पंचायत सदस्यों समेत सात तृणमूलकर्मियों को गुनहगार करार दिया गया. दोषियों के नाम बाबर अली कोतल, लाल मोहम्मद भुईंया, राजन मंडल, नाबियाल मंडल, सकूर भुईंया, यासीन भुईंया व हुसैन मंडल बताये गये हैं इनमें बाबर अली तृणमूल का क्षेत्रीय अध्यक्ष और दो पंचायत सदस्य हैं. बाकी दोषी तृणमूल के क्षेत्रीय नेता हैं. सभी दोषी जयपुर थाना क्षेत्र के बैताल इलाके के रहनेवाले हैं. हत्या के मामले में सात आरोपी दोषी करार दिये गये. बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध माइती ने दोषियों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साक्ष्यों के अभाव में छह आरोपी बरी पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप-पत्र जमा किया था. मंगलवार को मामले की आखिरी सुनवाई में 13 आरोपी विष्णुपुर अनुमंडल अदालत में पेश किये गये, जिनमें से न्यायाधीश ने सबूतों के अभाव में छह आरोपियों को केस से बरी कर दिया. क्या है मामला सरकारी अधिवक्ता गुरुपद भट्टाचार्य ने बताया कि दोषियों में दो नेताओं पर बैताल क्षेत्र के हरिनशुली क्षेत्र में इंदिरा आवास के रुपये गबन करने का आरोप था. मुद्दा उठते ही एक जनवरी 2012 की दोपहर तृणमूल के इन नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हरिनाशुली गांव में घात लगा कर हटबारी गांव से आये पार्टी कार्यकर्ता गुलाम कुद्दूस शेख पर हमला कर दिया. लाठी, डंडों व कुल्हाड़ी से वार कर उसे अधमरा कर दिया गया. फिर सारे आरोपी वहां से भाग गये. बुरी तरह जख्मी गुलाम कुद्दूस शेख को बिष्णुपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. वहां भर्ती होने के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गयी थी. 41 के खिलाफ की शिकायत मृतक के दादा यूसुफ अली शेख ने जयपुर थाने में कुल 41 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. पुलिस ने बारी-बारी से आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाद में कई आरोपियों को सबूतों के अभाव में जमानत मिल गयी. तब से मामला बिष्णुपुर अनुमंडल अदालत में चल रहा था.

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