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कोयला तस्करी मामले में दूसरा पूरक आरोप-पत्र पेश

Updated at : 03 Jul 2024 1:25 AM (IST)
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कोयला तस्करी मामले में दूसरा पूरक आरोप-पत्र पेश

सीबीआइ ने तस्करी में सात लोगों को बनाया आरोपी

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आसनसोल. कोयला तस्करी मामले में सीबीआइ ने दूसरा पूरक आरोप-पत्र मंगलवार को दाखिल कर दिया. इसके पहले प्राथमिक आरोप-पत्र में 41 लोगों के नाम और पूरक आरोप-पत्र में और दो लोगों के नाम शामिल हैं. दूसरे पूरक आरोप-पत्र में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. जिसमें इसीएल कुनुस्तोड़िया एरिया के पूर्व महाप्रबंधक अमित कुमार धर, काजोड़ा एरिया के पूर्व महाप्रबंधक नरेश चंद्र साहा के अलावा लाला का सहयोगी श्रीमंता ठाकुर, विद्यासागर दास, अश्विनी कुमार यादव, तारकेश्वर राय और मोहम्मद शकील शामिल हैं. तारकेश्वर राय और मोहम्मद शकील को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पांच लोगों को सीबीआइ ने हाल में गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. सीबीआइ का दूसरा पूरक आरोप-पत्र जमा होने के बाद तीन जुलाई को पूर्व निर्धारित आरोप तय करने की प्रक्रिया स्थगित हो सकती है. नया आरोप-पत्र जमा हुआ है, जिसकी प्रति जब तक सभी को आवंटित नहीं हो जाती है, तब तक आरोप गठन का कार्य शुरू होना कठिन है. अदालत की फटकार के बाद आनन-फानन में सीबीआइ ने दूसरा पूरक आरोप-पत्र जमा किया है. गौरतलब है कि 27 नवंबर 2020 को सीबीआइ-एसीबी कोलकाता की टीम ने अवैध कोयला खनन व कारोबार को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. मामले में सीबीआइ की जांच प्रक्रिया पर अदालत ने रोष जताते हुए कहा था कि अनंतकाल तक जांच नहीं चल सकती. मामले में जल्द से जल्द आरोप-पत्र जमा करें, जिसके बाद मामले में ट्रायल शुरू होगी. 21 मई 2024 को आरोप-पत्र जमा करने को कहा गया था. सीबीआइ आरोप-पत्र जमा नहीं कर पायी. उस दिन भी अदालत ने नाराजगी जतायी थी और तीन जुलाई को तारीख दी. इस बीच, सीबीआइ ने मामले में इसीएल के दो पूर्व महाप्रबंधकों के साथ कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. मामले में नया मोड़ आया. मंगलवार को सीबीआइ ने सात लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र जमा कर दिया है, जिसमें से दो की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.

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