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नाबालिग से यौन उत्पीड़न में युवक दोषी करार, पिता बरी

Updated at : 04 Nov 2025 1:09 AM (IST)
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नाबालिग से यौन उत्पीड़न में युवक दोषी करार, पिता बरी

एक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली.

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कोलकाता. मोचीपाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में एक युवक को दोषी पाया गया है. इस मामले में युवक के पिता को बरी कर दिया गया है. कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया.सरकारी वकील शाकिर हुसैन ने बताया कि घटना मई 2023 में मोचीपाड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी. एक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर ली. बाद में युवक और उसके पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया. सुनवाई में सोमवार को अदालत ने उस मामले में युवक को दोषी पाया, वहीं पिता को बरी कर दिया गया. सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में दोषी करार दिये गये युवक को सजा मंगलवार को सुनायी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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