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नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर बेचने वाला युवक व साथी दोषी करार

Updated at : 08 Sep 2025 1:28 AM (IST)
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नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर बेचने वाला युवक व साथी दोषी करार

तमलुक पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर बेचने वाले युवक और उसके साथी को दोषी करार दिया है.

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आज होगा सजा का एलान

संवाददाता, कोलकाता/हल्दिया.

तमलुक पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर बेचने वाले युवक और उसके साथी को दोषी करार दिया है. सोमवार को सजा सुनायी जायेगी. पूर्व मेदिनीपुर के महिषादल में नाबालिग को बेचने और उत्पीड़न करने के मामले में पांसकुड़ा थाने की पुलिस की सक्रियता के बाद नाबालिग को 15 दिन बाद सुरक्षित बचाया गया था. मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. लंबे समय तक चलने वाली जांच और सुनवाई के बाद शनिवार को तमलुक पॉक्सो कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया. पुलिस के अनुसार, 2017 में पांसकुड़ा की रहने वाली इस किशोरी को अनजान फोन नंबर से एक मिस्ड कॉल मिला था. फोन पर ‘सद्दाम’ नामक युवक ने बातचीत शुरू की और प्रेम का जाल बिछाया. एक दिन किशोरी घर छोड़ कर उससे मिलने चली गयी. लेकिन युवक ने उसे घर नहीं ले जाकर उसे करीब सात हजार रुपये में महिषादल में देह व्यवसाय क्षेत्र में बेच दिया. वहां लगभग दो सप्ताह तक किशोरी के साथ अत्याचार किया गया. इस बीच, किशोरी ने वहां आये एक ग्राहक को पूरी बात बतायी और घरवालों से संपर्क करवाने का अनुरोध किया. परिवार की सूचना पर पांसकुड़ा थाना पुलिस ने महिषादल के ‘रायेर ठेक’ में छापा मार कर नाबालिग को सुरक्षित बचाया.

इस मामले में पुलिस ने सायरा बानू और उसके पति टीटू राय को भी गिरफ्तार किया. लगभग डेढ़ साल बाद प्रेमी सद्दाम, जिसका असली नाम शाहजहां है, को गिरफ्तार किया गया. मामले के सरकारी वकील किंकर गायेन ने बताया कि तीनों दोषियों के खिलाफ नारी तस्करी, दुष्कर्म और पैसे के बदले शरीर बेचने सहित कई धाराओं में आरोप सिद्ध हुए हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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