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पत्नी की हत्या के दोषी विश्वजीत दास को उम्रकैद

बलागढ़ में पत्नी को आग लगाकर मारने के मामले में आरोपी विश्वजीत दास (61) को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.

बलागढ़ की घटना, चुंचुड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

प्रतिनिधि, हुगली.

बलागढ़ में पत्नी को आग लगाकर मारने के मामले में आरोपी विश्वजीत दास (61) को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. यह फैसला चुंचुड़ा अदालत की द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश शुभ्रा भौमिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को सुनाया. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसके अलावा, विवाहोत्तर उत्पीड़न के मामले में आइपीसी की धारा 498ए के तहत छह माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. यह राशि अदा न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

घटना और जांच : सरकारी अधिवक्ता प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि यह घटना सात जनवरी 2019 की रात की है. आरोप है कि विश्वजीत ने अपनी पत्नी चंदना दास (55) पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी. गंभीर रूप से झुलसी चंदना ने इलाज के दौरान चुंचुड़ा इमामबाड़ा अस्पताल में अपने मृत्यु-पूर्व बयान में पति को जिम्मेदार ठहराया था. दो दिन बाद, नौ जनवरी को उसकी मौत हो गयी थी. पुलिस के अनुसार, विश्वजीत और चंदना की शादी को उस समय तक लगभग 30 वर्ष हो चुके थे. लेकिन शादी के लगभग एक दशक बाद से ही घरेलू हिंसा शुरू हो गयी थी. आरोप है कि विश्वजीत शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था.

बेटी ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी

घटना के दो दिन बाद, 11 जनवरी 2019 को उनकी बड़ी बेटी सरसी दास ने बलागढ़ थाने में अपने पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. यह जानकारी डीएसपी (डीएनटी) प्रियव्रत बख्शी ने दी. इसके बाद, 27 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले के जांच अधिकारी पुलिसकर्मी उज्ज्वल दे थे.

करीब छह वर्षों तक चले इस मुकदमे में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज किये गये. अदालत ने 5 अप्रैल 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया था और मंगलवार को सजा सुनायी गयी.

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