कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पिछले वर्ष एक जूनियर महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की घटना हुई थी. उक्त मामले में पीड़िता के परिजन ने अपराध स्थल का दौरा करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी. बुधवार को सियालदह कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़ित परिवार की याचिका खारिज कर दी गयी. याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि “कानून में ऐसी कोई अनुमति देने की बात नहीं है. याचिका को देखकर ऐसा लगता है कि पीड़ित परिवार या उनके वकील समानांतर जांच चाहते हैं. कोर्ट किसी भी तरह से इसकी अनुमति नहीं दे सकता.” इस दिन हुई सुनवाई में सीबीआइ को भी न्यायाधीश के सवालों के सम्मुख होना पड़ा. सीबीआइ को पीड़ित परिवार की याचिका पर आपत्ति नहीं जताने पर प्रश्नों का सामना करना पड़ा. न्यायाधीश ने सीबीआइ के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि “केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोई आपत्ति नहीं जतायी, तो उन्हें लगता है कि उनकी जांच सही नहीं थी? क्या उनके फोरेंसिक विशेषज्ञों ने ठीक से काम नहीं किया? अगर ऐसा है, तो अब तक बड़ी साजिश और आपराधिक वारदात की जांच कैसे हुई?” गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था.
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