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नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या में तीन को फांसी की सजा

नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को जलपाईगुड़ी की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रिंटू सुर ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी.

जलपाईगुड़ी की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला संवाददाता, कोलकाता नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को जलपाईगुड़ी की विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रिंटू सुर ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनायी. दोषियों में राजगंज के प्रधानपाड़ा निवासी 30 वर्षीय रहमान अली, शौलमारी निवासी जमीरुल हक (44) और सदर प्रखंड के जहुरी के डांगामारी इलाके का निवासी तामीरुल हक (32) शामिल हैं. गौरतलब है कि पीड़िता से युवकों का परिचय एक मिस्ड कॉल के जरिये हुआ था. फिर वे दोस्त बन गये. इसका फायदा उठाकर तीन लोगों ने नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसकी हत्या कर दी. उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया. नाबालिग का सड़ा-गला शव घटना के 10 दिनों बाद बरामद हुआ था. फैसला सुनाये जाने के बाद नाबालिग लड़की के पिता ने कहा: आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली है. मैं बार-बार कह रहा था कि मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. आज मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं. क्या है मामला: राजगंज प्रखंड की रहने वाली 16 वर्षीय लड़की 10 अगस्त, 2020 को लापता हो गयी थी. 11 अगस्त को परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करायी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पहले रहमान अली नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया. उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने सेप्टिक टैंक से शव बरामद किया था. इसके बाद रहमान के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया गया. उनके नाम जमीरुल हक और तमीरुल हक है. न्यायाधीश ने तीनों को फांसी की सजा सुनायी है. सरकारी वकील देवाशीष दत्ता ने बताया कि गायब होने से पहले लड़की के मोबाइल पर एक कॉल आयी थी. उसके बाद से नाबालिग गायब हो गयी. जांच में पता चला कि रहमान ने ही उसे कॉल किया था. गायब होने के दो दिन बाद नाबालिग ने एक रिश्तेदार को फोन कर बताया कि रहमान उसे चट मार्केट ले गया था. उसके बाद से उसके साथ कोई संपर्क नहीं हो सका. रहमान और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि नाबालिग के तीन दोस्तों ने 10 दिनों तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद जमीरुल ने अपनी कमीज से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. देवाशीष ने कहा: जांच के दौरान नाबालिग की हत्या में इस्तेमाल की गयी कमीज बरामद हुई थी. जिन होटलों में नाबालिग को ले जाया गया था, उनके कर्मचारियों सहित कुल 27 लोगों को गवाही के लिए बुलाया गया था. तीनों दोषियों के मोबाइल फोन भी बरामद किये गये थे.

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