कोलकाता. कोलकाता नगर निगम ने रूफटॉप पर कोई नया रेस्तरां या कैफे न खुले, इस पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए कोलकाता नगर निगम प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में म्यूटेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. बुधवार को कोलकाता नगर निगम की ओर से राज्य सरकार के पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टाम्प राजस्व आयुक्त, पंजीकरण और स्टाम्प राजस्व के निदेशालय को पत्र लिखा गया है, जिसमें किसी भी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर छत या छत के हस्तांतरण/बिक्री के लिए विलेखों के पंजीकरण को रोकने का अनुरोध किया गया है. केएमसी बिल्डिंग रूल्स, 2009 के नियम 117(4) के अनुसार किसी भी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर प्रत्येक छत पर एक आम पहुंच होनी चाहिए और उसे विभाजित नहीं किया जाना चाहिए. छत सभी फ्लैट मालिकों/कब्जाधारियों और बिल्डिंग में रहने वालों के लिए आम है. सीढ़ियों, कॉमन कॉरिडोर आदि के ज़रिए इमारत की छत तक पहुंच को बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए, ताकि आग लगने के खतरे जैसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके. केएमसी ने किसी भी इमारत में सबसे ऊपरी मंजिल पर खुली छत के म्यूटेशन और छत पर कई मालिकों/कब्जाधारियों आदि द्वारा कब्जा की जा रही कई इकाइयों वाली किसी भी संरचना को मंज़ूरी देने से मना कर दिया है.
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