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पीड़ित परिवार ने पुलिस के खिलाफ हाइकोर्ट में किया मामला, आज हो सकती है सुनवाई

Updated at : 06 May 2025 1:42 AM (IST)
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पीड़ित परिवार ने पुलिस के खिलाफ हाइकोर्ट में किया मामला, आज हो सकती है सुनवाई

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई थी.

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कोलकाता. वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई थी. इस दौरान मुर्शिदाबाद के जाफराबाद में हिंदू परिवार के पिता-पुत्र की हत्या कर दी गयी थी. अब इस परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. परिवार ने पुलिस पर धमकी देने के साथ-साथ उसकी भूमिका पर सवाल उठाया है. सोमवार को परिवार के सदस्य भाजपा नेता सजल घोष व कौस्तुभ बागची के साथ हाइकोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने मामले की सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है. मंगलवार को सुनवाई हो सकती है.

क्या है परिवार का पुलिस पर आरोप

परिवार का आरोप है कि रविवार रात विधाननगर पूर्व थाने के करीब 40 पुलिसकर्मियों की टीम ने विधाननगर के सेफ हाउस में धावा बोला और जबरन पीड़ित परिवार के सदस्यों को ले जाने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि इन लोगों का अपहरण किया गया है और उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गयी. लेकिन परिवार का कहना है कि वे अपनी इच्छा से सुलभ और सुरक्षित स्थान के लिए सिफारिश पर सेफ हाउस में रह रहे हैं.

परिवार ने पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने विधाननगर पूर्व थाना पुलिस पर अति सक्रियता का आरोप लगाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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