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स्वास्थ्य आयोग के निर्देश के बाद भी अस्पताल ने नहीं लौटाया इलाज खर्च

Updated at : 30 May 2025 11:11 PM (IST)
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स्वास्थ्य आयोग के निर्देश के बाद भी अस्पताल ने नहीं लौटाया इलाज खर्च

आयोग ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

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आयोग ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश

पुरुलिया में निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला, सीजर के दौरान प्रसूता के पेट में छोड़ दी थी पट्टी

कोलकाता. पुरुलिया जिले के एक निजी अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन (स्वास्थ्य आयोग) ने अस्पताल को फटकार लगायी है. आयोग के चेयरमैन और पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि सीजर से प्रसव कराने के दौरान प्रसूता के पेट में पट्टी छोड़ दी गयी थी. यह घटना 2023 की है, जब जिले के इस निजी अस्पताल में एक प्रसूता का सीजर से प्रसव कराया गया था. प्रसव के बाद प्रसूता को पेट में दर्द होने लगा. जांच में पता चला कि महिला के पेट में पट्टी छूट गयी थी. इस गंभीर लापरवाही के कारण परिजनों ने उस अस्पताल पर भरोसा खो दिया और प्रसूता को लेकर वेल्लोर पहुंचे. वहां दोबारा सर्जरी कर पेट से पट्टी निकाली गयी, जिसमें परिवार को दो लाख 66 हजार 800 रुपये खर्च करने पड़े. पीड़ित परिवार ने उसी साल इस मामले में स्वास्थ्य आयोग से शिकायत की थी. सुनवाई के बाद आयोग ने उक्त अस्पताल को सीजर पर आये खर्च (30 हजार 500 रुपये) और वेल्लोर में सर्जरी पर हुए खर्च की राशि लौटाने का आदेश दिया था. हालांकि, इस साल अब तक अस्पताल ने आयोग के आदेश का पालन नहीं किया है. गत वर्ष 19 सितंबर को अस्पताल की ओर से इस मामले में रिव्यू करते हुए आयोग के आदेश को रद्द किए जाने की अपील की गयी थी. ऐसे में, कमीशन ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की और अस्पताल की उक्त अपील को ठुकरा दिया. इसके साथ ही, असीम कुमार बनर्जी ने जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

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