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एनडीपीएस एक्ट में दोषी महिला को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 06 Sep 2025 1:22 AM (IST)
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एनडीपीएस एक्ट में दोषी महिला को 10 वर्ष की सजा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कोलकाता के जोनल यूनिट को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है.

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कोलकाता. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) कोलकाता के जोनल यूनिट को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. बारासात अदालत ने एक महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना अदा न करने पर पांच महीने अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.दोषी महिला का नाम डेविड ब्लेसिंग्स है. अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 10 साल कैद के अलावा जुर्माना लगाया. वहीं एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. एनसीबी कोलकाता ने गुप्त सूचना के आधार पर कोलकाता एयरपोर्ट से डेविड को पकड़ा था. वह मुंबई से कोलकाता आ रही थी. तलाशी के दौरान उसके बैकपैक से 20 ब्लॉट्स एलएसडी और करीब 12 ग्राम कोकिन बरामद किये गये थे.

एनसीबी टीम ने पूरे मामले की गहन जांच की. विशेष लोक अभियोजक के मार्गदर्शन में पेश की गयी दलीलों पर अदालत ने दोषी को सजा सुनायी. यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश है. एनसीबी ने कहा कि यह सजा ‘ड्रग फ्री इंडिया’ के विजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. ब्यूरो ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी सूचना साझा करें. इसके लिए मानस- राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर संपर्क किया जा सकता है. सूचना देनेवाले की पहचान गुप्त रखी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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