कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट में आइ-पैक के कार्यालय और उसके निदेशक के घर पर छापेमारी मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश सुभ्रा घोष की अदालत में होगी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने सुनवाई से पहले महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि कोर्टरूम में केवल मामले से जुड़े वकील, सरकारी वकील, पक्षकार और संबंधित कोर्ट स्टाफ ही प्रवेश कर सकते हैं. सुनवाई पूरी तरह से बंद कमरे में होगी, लेकिन हाइकोर्ट ने फैसला किया है कि पूरी सुनवाई वीडियो रिकॉर्ड की जायेगी और लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जनता इसे देख सकेगी. इससे कोर्ट में किसी प्रकार की भीड़ या अराजकता नहीं होगी, जैसा कि पिछली सुनवाई में देखा गया था.गौरतलब है कि आइ-पैक कार्यालय में छापेमारी की घटना को लेकर इडी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर मुख्यमंत्री सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर काम में बाधा देने का आरोप लगाया है. वहीं, आइ-पैक व तृणमूल कांग्रेस ने भी अलग-अलम मामले दर्ज किये हैं, जिन पर बुधवार को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में भारी भीड़ हो गयी थी, अदालत में अराजकता का माहौल पैदा होने के बाद न्यायाधीश शुभ्रा घोष सुनवाई को बीच में ही छोड़ कर चली गयी थी. इडी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर किया है और उस मामले में राज्य सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है. लेकिन, अब तक शीर्ष अदालत में मामले पर सुनवाई नहीं हुई है. ऐसे में, यह पक्का नहीं है कि हाइकोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई नहीं की है, इसलिए हाइकोर्ट चाहे तो सुनवाई कर सकता है. जानकारी के अनुसार, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने की संभावना है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

