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चेन छिनतई के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 01 Aug 2025 1:56 AM (IST)
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चेन छिनतई के मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा

सरकारी वकील सैन फिराज अली ने कहा कि यह घटना 21 सितंबर, 2012 को जादवपुर के सेंट्रल पार्क के पास एक बाजार में सुबह सात बजे के करीब हुई थी.

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कोलकाता. जादवपुर थाना क्षेत्र के एक मार्केट में एक महिला को हथियार दिखाकर उसके गले से सोने की चेन छिनतई करने के मामले में अदालत ने दोषी करार दिये गये कुतुबुद्दीन लश्कर को 10 साल कैद की सजा सुनायी है. अलीपुर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को उसकी सजा की घोषणा की. सरकारी वकील सैन फिराज अली ने कहा कि यह घटना 21 सितंबर, 2012 को जादवपुर के सेंट्रल पार्क के पास एक बाजार में सुबह सात बजे के करीब हुई थी. महिला खरीदारी कर रही थी. उस समय, कुछ बदमाश उन्हें हथियार दिखा कर उनके गले से सोने की चेन छीन कर फरार हो गये. लालबाजार की टीम ने जांच शुरू कर इस मामले में कुतुबुद्दीन लश्कर, जयंत गुच्छाइत और जादव अधिकारी नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के दौरान जयंत गुच्छाइत की मौत हो गयी, जबकि यादव अधिकारी को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया. सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने कुतुबुद्दीन लश्कर को दोषी पाया और गुरुवार को उसे 10 साल की जेल और 26 हजार रुपये के जुर्माने की घोषणा की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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