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दुष्कर्म के मामले में जमानत पर रिहा हुए छात्र को कक्षा में आने की मिली अनुमति

Updated at : 29 Jul 2025 2:29 AM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में जमानत पर रिहा हुए छात्र को कक्षा में आने की मिली अनुमति

पिछले हफ्ते एक बैठक में अकादमिक परिषद ने छात्र परमानंद महावीर टोन्प्पन्नावार (26) को 28 जुलाई से कक्षाओं में आने की अनुमति देने का फैसला किया.

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छात्रावास में रहने की इजाजत नहीं पुलिस के सामने जांच के लिए नहीं आयी पीड़ित महिला महिला के पिता ने कहा- नहीं हुई थी दुष्कर्म की घटना कोलकाता. भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता (आइआइएम-सी) के अधिकारियों ने दुष्कर्म के मामले में जमानत पर रिहा संस्थान के छात्र को कक्षा में आने की अनुमति देने का फैसला किया है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पिछले हफ्ते एक बैठक में अकादमिक परिषद ने छात्र परमानंद महावीर टोन्प्पन्नावार (26) को 28 जुलाई से कक्षाओं में आने की अनुमति देने का फैसला किया. हालांकि, यह तय किया गया कि जब तक कोलकाता पुलिस का विशेष जांच दल (एसआइटी) अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता, तब तक छात्र परिसर स्थित छात्रावास में नहीं रह सकता. अधिकारी ने बताया कि द्वितीय वर्ष के छात्र ने कक्षाओं में आने की इजाजत मांगने के लिए संस्थान परिसर पहुंचकर आवेदन किया था. जिसके बाद शुक्रवार को अकादमिक परिषद की बैठक हुई. अधिकारी ने बताया कि हालांकि, उसने एक और आवेदन दिया जिसमें उसने ‘लेक व्यू’ छात्रावास में रहने देने के लिए इजाजत मांगी, लेकिन उसके इस आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि इस छात्रावास में लड़के-लड़कियां एक साथ रहते हैं और जांच अभी पूरी नहीं हुई है. छात्र पहले इसी ‘लेक व्यू’ छात्रावास में रहता था और इसी जगह से उसे गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि परमानंद को पुस्तकालय में जाने की अनुमति रहेगी जबकि कक्षाओं में भाग न ले पाने के कारण 12 से 22 जुलाई तक की अवधि के दौरान उसकी संपूरक उपस्थिति की अपील पर विचार बाद में किया जायेगा. परमानंद को दो साल के पाठ्यक्रम में आठ और महीनों तक कक्षाओं में हिस्सा लेना होगा. अधिकारी ने बताया कि कानूनी सलाह पर आधारित परिषद की बैठक में आइआइएम-सी के कार्यवाहक निदेशक सैबाल चट्टोपाध्याय, डीन और अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्यों/अधिकारियों ने हिस्सा लिया. खुद को परामर्शदाता बताने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि परमानंद ने 11 जुलाई को आइआइएम-सी के छात्रावास में उसके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर उससे दुष्कर्म किया जिसके बाद छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था. पीड़िता का शिक्षण संस्थान से कोई संबंध नहीं है. हालांकि, बाद में जब पुलिस ने जांच में मदद करने के लिए महिला को बुलाया तो वह नहीं आयी. महिला के पिता ने दावा किया कि उसे इस तरह के आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था और 11 जुलाई को ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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