दवा निर्माताओं और विक्रेताओं को विशेष एहतियाती निर्देश, सभी मेडिकल कॉलेजों और जिलों को किया गया सतर्क कोलकाता. बच्चों के कफ सिरप को लेकर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है. विभाग ने दवा निर्माताओं और विक्रेताओं को चेतावनी दी है और 150 कफ सिरप ब्रांडों को परीक्षण और विपणन के लिए प्रयोगशाला में भेजा है. स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि सिरप बनाने के लिए कच्चे माल, विशेषकर प्रोपलीन ग्लाइकॉल आइपी, ग्लिसरीन आइपी और सोर्बिटोल आइपी केवल सरकार द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं से ही खरीदे जाएं. एथिलीन ग्लाइकॉल और डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे अशुद्ध पदार्थों के उपयोग से बचने के लिए विक्रेता कानून के अनुसार दवा की गुणवत्ता जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा. साथ ही, राज्य सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर और फील्ड अस्पतालों को निर्देश दिया है कि उनके आरक्षित भंडारों में संग्रहीत दवाओं का परीक्षण किया जाये और रिपोर्ट तुरंत सरकार को सौंपी जाये. मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद यह कदम उठाया गया है, ताकि राज्य में सिरप की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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