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विष्णु माल हत्याकांड में सात को फांसी की सजा

चुंचुड़ा अदालत में बहुचर्चित विष्णु माल हत्याकांड मामले में कुख्यात अपराधी विशाल दास और उसके सात साथियों को फांसी की सजा सुनायी गयी

प्रतिनिधि, हुगली

चुंचुड़ा अदालत में बहुचर्चित विष्णु माल हत्याकांड मामले में कुख्यात अपराधी विशाल दास और उसके सात साथियों को फांसी की सजा सुनायी गयी, जबकि आठवें दोषी को सात साल कारावास का दंड दिया गया. गुरुवार को यह फैसला फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज शिवशंकर घोष ने सुनायी. विशाल दास, रामकृष्ण मंडल, रथीन सिंह, राजकुमार प्रामाणिक, रतन ब्यापारी, विनोद दास और विप्लब विश्वास को फांसी की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने मंटू घोष को सात साल की सजा सुनायी, जबकि शेख मंटू को सरकारी गवाह बनने पर उसे बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले से मृतक के परिजनों ने खुशी जाहिर की है. सरकारी वकील विभास चटर्जी ने कहा: यह मामला सबसे दुर्लभ और वीभत्स हत्याकांडों में से एक है. अभियोजन पक्ष ने 34 गवाहों को पेश किया. तीन साल से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद यह फैसला आया है. विष्णु माल एक लड़की से प्रेम करता था, और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गयी. अपराधियों ने चॉपर से उसके शरीर को टुकड़ों में काटा गया. यह फैसला आने वाले समय में एक मिसाल बनेगा.फैसले के बाद विष्णु माल के माता-पिता और बहन ने न्यायालय परिसर में रोते हुए कहा कि उन्हें अब न्याय मिला है. वहीं, पुलिस कमिश्नर अमित पी जवालगी ने सरकारी वकील विभास चटर्जी के साथ चुंचुड़ा पुलिस लाइन में गुरुवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुंचुड़ा अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शरीर के छह टुकड़े कर दिये गये थे, जिन्हें बरामद करना और आरोपियों को गिरफ्तार करना एक चुनौती थी. यह सब सटीक जांच के कारण संभव हुआ. जांच अधिकारी तमाल मोहंती और डीडी टीम ने सराहनीय काम किया है. सभी को पुरस्कृत किया जायेगा. इस अवसर पर डीसी हेडक्वार्टर्स ईशानी पाल, डीसी चंदननगर अलकनंदा भवाल, जांच अधिकारी तमाल मोहंती सहित अन्य उपस्थित थे. सरकारी वकील ने बताया गया कि विष्णु दास एक लड़की से प्रेम करता था और कुछ दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन वही लड़की विशाल को भी पसंद थी. जब विशाल को उनकी शादी की बात पता चली, तो उसने विष्णु को अगवा कर उसकी हत्या कर दी.

शव को काट कर टुकड़ों में फेंका गया था

11 अक्तूबर, 2020 को चुंचुड़ा के व्यस्त इलाके रायबेड़ से 23 वर्षीय युवक विष्णु माल को उनके घर के बाहर से विशाल दास और उसके साथियों ने अगवा कर लिया था. उसी रात चांपदानी के एक घर में विष्णु की गला घोंटकर हत्या कर गयी. विशाल और उसके साथियों ने मांस काटने वाले चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. उसके शरीर के कई अंगों को काटा गया. इसके बाद उसके शरीर के टुकड़ों को सेवड़ाफुली और वैद्यवाटी के अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया. शेख मंटू को पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिया.पुलिस ने टुकड़ों में फेंके गये शव को बरामद किया. तीन नवंबर, 2020 को कैनिंग के जीवनतला थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद विशाल दास को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद चुंचुड़ा थाना पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया. पूछताछ में विशाल ने बताया कि विष्णु माल का सिर वैद्यवाटी के पास नहर के किनारे फेंका था. पुलिस ने सिर को नहर के पास से बरामद किया. गुरुवार को अदालत में फैसला सुनाये जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.

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