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ऋतुराज होटल के मालिक की जमानत याचिका हुई खारिज

Updated at : 11 Jul 2025 1:58 AM (IST)
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ऋतुराज होटल के मालिक की जमानत याचिका हुई खारिज

जोड़ासांको थाना क्षेत्र में स्थित ऋतुराज होटल के मालिक आकाश चावला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है.

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कोलकाता. जोड़ासांको थाना क्षेत्र में स्थित ऋतुराज होटल के मालिक आकाश चावला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. गुरुवार को कोलकाता नगर सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुकुमार रॉय की अदालत में जमानत याचिका दायर की गयी. होटल के मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जाकिर हुसैन ने जमानत के लिए आवेदन किया. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील दीपंकर कुंडू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने होटल की अग्निशामक प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया. होटल के अधिकारियों ने लापरवाही बरती. पुलिस ने कई ऐसी चीजें जब्त की हैं, जिनसे आग लग सकती थी. आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गयी है. इन आरोप की जानकारी देकर सरकारी वकील ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आकाश चावला की जमानत याचिका खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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