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परिवहन विभाग के एप पर पूलकार का पंजीकरण अनिवार्य

Updated at : 09 Dec 2025 1:44 AM (IST)
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परिवहन विभाग के एप पर पूलकार का पंजीकरण अनिवार्य

हावड़ा जिले के उलबेड़िया में पूलकार दुर्घटना में तीन बच्चों की मौत की घटना के बाद अब राज्य के परिवहन विभाग ने पूलकारों पर नियंत्रण के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है.

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उलबेड़िया की घटना के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग, पूलकार के लिए दिशा-निर्देश जारी

संवाददाता, कोलकाता

हावड़ा जिले के उलबेड़िया में पूलकार दुर्घटना में तीन बच्चों की मौत की घटना के बाद अब राज्य के परिवहन विभाग ने पूलकारों पर नियंत्रण के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है. परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों व पूलकार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में परिवहन मंत्री ने कहा कि पूलकार दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को और सख्त होना हाेगा. उन्होंने पूलकार के वाहनों का एम परिवहन मोबाइल एप में पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया. बैठक के बाद पूलकार ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख सुदीप दत्ता ने कहा कि हम बातचीत से संतुष्ट हैं. हालांकि, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पूलकार के तौर पर चलाये जा रहे सभी निजी वाहनों को अगले तीन महीने में कमर्शियल गाड़ियों के में रूप में पंजीकरण कराना होगा. इसलिए, एसोसिएशन ने उन सभी कमर्शियल गाड़ियों के लिए रोड टैक्स में छूट देने का आवेदन किया है. अगर परिवहन विभाग हमारे आवेदन को स्वीकार लेता है, तो हमारे लिए सर्विस देना ज्यादा आसान हो जायेगा.

अभिभावकों से कहा गया है कि वे छात्रों को ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट न पहनने के नतीजों के बारे में बताने की जिम्मेदारी लें. ट्रांसपोर्ट विभाग ने स्कूल प्रबंधन को गाड़ियों की एक खास लिस्ट रखने का निर्देश दिया है. ड्राइवर और अटेंडेंट की मेडिकल जांच रिपोर्ट पांच साल तक रखी जानी चाहिए और अवेयरनेस कैंप लगाये जाने चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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