हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की सजा

Updated at : 14 May 2025 1:30 AM (IST)
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हत्या के प्रयास के दोषी को सात साल की सजा

मारपीट और धारदार हथियार से हमला कर हत्या की कोशिश के आरोप में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सात साल की सजा सुनायी है.

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हुगली. मारपीट और धारदार हथियार से हमला कर हत्या की कोशिश के आरोप में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सात साल की सजा सुनायी है. मंगलवार को चुंचुड़ा एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त सुकुमार बास्के को यह सजा सुनाई. यह जानकारी डीएसपी डीएंडटी प्रियव्रत बक्शी ने दी.

घटना 2023 के जून महीने की है, जब बलागढ़ थाना क्षेत्र के महीपालपुर निवासी कनाई बास्के काम पर जा रहे थे. उसी समय रास्ता रोककर सुकुमार ने कनाई पर पुरानी दुश्मनी के चलते हमला किया. उस पर पहले बांस की लाठी और फिर धारदार हंसुए से वार किया गया. घायल कनाई के मित्र लगेन सोरेन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुकुमार को गिरफ्तार किया. सरकारी अधिवक्ता अमीय सिंह राय ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप में सुकुमार को सात साल की सजा सुनाई गयी है. मामले के जांच अधिकारी राजकिरण मुखोपाध्याय ने समय पर चार्जशीट दाखिल की थी. पीड़ित परिवार को अब न्याय मिला है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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