वाहनों पर बढ़ाया गया जुर्माना वापस लेने के लिए दबाव बढ़ा
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 05 Dec 2025 1:27 AM
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को जारी केंद्रीय मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 का विरोध जताया है
एआइटीयूसी ने 11 नवंबर की अधिसूचना का किया विरोध
कोलकाता. पश्चिम बंगाल टैक्सी ऑपरेटर्स को-ऑर्डिनेशन कमेटी (एआइटीयूसी) ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को जारी केंद्रीय मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 का विरोध जताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है. कमेटी के संयोजक व एआइटीयूसी के उपाध्यक्ष नवल किशोर श्रीवास्तव ने कहा कि वाहनों की जांच, टेस्टिंग प्रक्रिया और फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर लगाये गये नये शुल्क और जुर्माने अत्यधिक व असंगत हैं. उनके अनुसार, नये नियमों में निर्धारित दरें पहले की तुलना में कई गुना बढ़ा दी गयी हैं, जो परिवहन कर्मियों पर भारी वित्तीय बोझ डालती हैं.
श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन कर्मियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है, जबकि परिवहन क्षेत्र भी लगातार गिरावट का सामना कर रहा है. ऐसे में बढ़े हुए शुल्क और दंडात्मक प्रावधान कार्यरत ड्राइवरों, टैक्सी मालिकों और अन्य परिवहन कर्मचारियों की आजीविका पर गंभीर असर डालेंगे.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इन नियमों में तत्काल संशोधन कर शुल्क और जुर्माने को कम नहीं करती है, तो परिवहन कर्मियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा.
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