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केंद्रीय जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में पेश की प्राथमिक जांच रिपोर्ट

Updated at : 18 Sep 2024 12:36 AM (IST)
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने उच्च न्यायालय में पेश की प्राथमिक जांच रिपोर्ट

आरजी कर में वित्तीय अनियमितता का मामला, कोर्ट ने 25 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

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कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जांच की जिम्मेदारी भी सीबीआइ को सौंपी गयी है. मंगलवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट कलकत्ता हाइकोर्ट में न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ में जमा की. सीबीआइ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मुहरबंद लिफाफे में प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश की और कोर्ट को बताया कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच अभी चल रही है. इसके बाद न्यायाधीश ने सीबीआइ को 25 नवंबर तक जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आरजी कर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एसआइटी का गठन किया था, जिसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने राज्य सरकार की एसआइटी को खारिज करते हुए सीबीआइ को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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