जंगीपुर नगरपालिका के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 18 Oct 2025 1:04 AM
जब्त चिटफंड संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जंगीपुर नगरपालिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने कार्रवाई के लिए रघुनाथगंज थाने को लिखा पत्र
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने रोज वैली के जमाकर्ताओं के हित में जब्त चिटफंड संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जंगीपुर नगरपालिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप सेठ ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज थाने को पत्र लिखकर कहा कि नगरपालिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाये. समिति ने पहले नगरपालिका को पत्र भेजकर 24 घंटे के भीतर अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था, लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बावजूद नगरपालिका ने कोई जवाब नहीं दिया. गुरुवार को सेठ समिति के नोडल अधिकारी ने जंगीपुर पुलिस अधीक्षक और रघुनाथगंज थाने को निर्देश दिया कि प्रारंभिक जांच के बाद एफआइआर दर्ज की जाये.
इस आदेश से स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय और उसकी नियुक्त समिति अब मामले में और कोई चेतावनी नहीं दे रही हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाया जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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