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मौसुनी द्वीप के होटल मालिक से रंगदारी मामले में जांच के आदेश

Updated at : 06 May 2025 1:49 AM (IST)
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मौसुनी द्वीप के होटल मालिक से रंगदारी मामले में जांच के आदेश

मामले में उनका कहना है कि जिला पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है.

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हाइकोर्ट ने जिले के पुलिस अधीक्षक से मांगी रिपोर्ट कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के मौसुनी द्वीप पर स्थित एक होटल मालिक से युवकों के एक समूह पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है. होटल मालिक को रंगदारी देने से इंकार किये जाने पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने सुंदरवन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक को होटल मालिक द्वारा दर्ज मामले की जांच करने का आदेश दिया है. अदालत ने पुलिस अधीक्षक को फ्रेजरगंज तटीय पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई घटना पर आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. होटल मालिक की ओर से पैरवी कर रहे वकील अपलक बसु और अमित चौधरी ने कहा कि होटल मालिक द्वारा रंगदारी को लेकर पुलिस में मामला दर्ज किये जाने के बाद उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. मामले में उनका कहना है कि जिला पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है. इसके विपरीत, जब उन्होंने जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ पुलिस से संपर्क किया तो रंगदारों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप दर्ज करा दिये और पुलिस ने उसके आधार पर एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसी मामले में हाइकोर्ट ने अब पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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