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उन डीआइ-एसआइ को एग्जाम ड्यूटी नहीं जिनके बच्चे दे रहे होंगे माध्यमिक परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

बोर्ड ने पारदर्शिता के लिए जारी की नयी अधिसूचना

जानकारी छिपाने पर होगी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई

कोलकाता. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं की निष्पक्षता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं. नयी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े उन जिला निरीक्षकों (डीआइ) और विद्यालय निरीक्षकों (एसआइ) को माध्यमिक परीक्षा के प्रबंधन का प्रभार नहीं दिया जायेगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य उस वर्ष परीक्षा में शामिल हो रहा है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला और उपखंड स्तर के निरीक्षकों को लिखित में यह सूचित करना अनिवार्य होगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य (जैसे बच्चा) माध्यमिक परीक्षा दे रहा है या नहीं. यह निर्देश वर्ष 2026 की माध्यमिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये हैं. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है कि यदि कोई निरीक्षक यह जानकारी छिपाता है और बाद में यह साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी.

बोर्ड के अध्यक्ष रामानुज गंगोपाध्याय ने बताया कि हाल ही में हुई एक अप्रिय घटना के बाद इस नियम में सख्ती बरती गयी है. उन्होंने कहा, आमतौर पर जिनके बच्चे परीक्षा देते हैं, वे स्वेच्छा से जिम्मेदारी के साथ पीछे हट जाते हैं. लेकिन पिछले साल मालदा की घटना में देखा गया कि जानकारी गुप्त रखकर चार विषयों तक की परीक्षा पूरी कर ली गयी थी. ” गंगोपाध्याय ने स्पष्ट किया कि इस गलती को किसी भी हाल में दोहराया नहीं जायेगा. चूंकि प्रश्नपत्र भेजने से लेकर उत्तरपुस्तिकाएं एकत्र करने तक की पूरी प्रक्रिया में डीआइ और एसआइ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनके बच्चों के परीक्षा देने की स्थिति में हितों के टकराव का खतरा होता है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

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