महिला की गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 19 Aug 2025 1:00 AM
दक्षिण 24 परगना के रवींद्र नगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या के मामले में शेख मुन्ना को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है.
2015 में दक्षिण 24 परगना के रवींद्र नगर में हुई थी वारदात
29 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सुनाया फैसला
संवाददाता, कोलकाता.
दक्षिण 24 परगना के रवींद्र नगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या के मामले में शेख मुन्ना को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. अलीपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अंजन कुमार सेनगुप्ता ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह घटना नौ दिसंबर 2015 की रात की है. उस दिन महिला घर में अकेली थी और अपने छोटे बेटे के साथ सो रही थी. शौचालय से लौटने के बाद आरोपी शेख मुन्ना ने अचानक महिला पर हमला किया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी.
सरकारी वकील सफीना अहमद ने बताया कि इस मामले में 29 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. सभी साक्ष्यों और गवाही पर विचार करते हुए अदालत ने शेख मुन्ना को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनायी.
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