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महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Updated at : 15 Aug 2025 1:32 AM (IST)
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महिला की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

सरकारी वकील मंदिरा बसु और दिव्या दुती सिन्हा ने बताया कि दुर्गा चरण मित्रा लेन स्थित एक घर से दुर्गंध आ रही थी.

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कोलकाता. बड़तला थानाक्षेत्र स्थित दुर्गा चरण मित्रा लेन में एक घर में महिला की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार युवक मोनिरुल इस्लाम मोल्ला को सुनवाई के दौरान दोषी करार देने के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह आदेश गुरुवार को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की जज श्रुति रूपा घोष ने दिया. घटना एक जून, 2017 की रात दुर्गा चरण मित्रा लेन में हुई थी. सरकारी वकील मंदिरा बसु और दिव्या दुती सिन्हा ने बताया कि दुर्गा चरण मित्रा लेन स्थित एक घर से दुर्गंध आ रही थी. सूचना देने पर पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर से एक महिला का सड़ा-गला शव मिला. पुलिस ने जांच शुरू की और महिला की हत्या के आरोप में दक्षिण 24 परगना से मोनिरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार किया गया. जांच में पता चला कि मोनिरुल प्राय: हर दिन महिला के घर आता था. अदालत ने इस मामले में मोनिरुल को दोषी पाया और उन्हें कठोर श्रम सहित आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह रुपये न चुकाने पर उसे एक और साल जेल की सजा काटनी होगी. इस मामले के जांच अधिकारी रोनी अधिकारी थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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