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छिनतई और हमले के दोषी को आजीवन कारावास

हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन में छिनतई करने और एक महिला यात्री पर हथियार से हमला करने के जुर्म में हावड़ा कोर्ट के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पंडा ने अभियुक्त सबर अली उर्फ गुड्डू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

हावड़ा. हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन में छिनतई करने और एक महिला यात्री पर हथियार से हमला करने के जुर्म में हावड़ा कोर्ट के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पंडा ने अभियुक्त सबर अली उर्फ गुड्डू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह घटना 23 नवंबर 2018 की रात को हुई थी. रात 10:20 बजे हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर तीन से खुली, सबर अली महिला कोच में घुस गया और लूटपाट करने लगा. जब एक महिला यात्री ने इसका विरोध किया, तो उसने उस पर हथियार से हमला कर दिया. यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया. ट्रेन रुकते ही सबर अली भागने लगा, लेकिन आरपीएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया और जीआरपी के हवाले कर दिया. इस मामले की सुनवाई हावड़ा कोर्ट में चल रही थी, जिसने सोमवार को दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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