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आरजी कर के आरोपियों को सात अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत

Updated at : 24 Sep 2024 2:11 AM (IST)
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आरजी कर के आरोपियों को सात अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत चार अन्य लोगों, जिसमें संदीप के अलावा सुमन हाजरा, विप्लब सिंह और संदीप का सुरक्षा गार्ड अफसर अली को सोमवार को अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.

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संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत चार अन्य लोगों, जिसमें संदीप के अलावा सुमन हाजरा, विप्लब सिंह और संदीप का सुरक्षा गार्ड अफसर अली को सोमवार को अलीपुर कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने आगामी 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. अदालत सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार संदीप समेत चार अन्य आरोपियों को अलीपुर स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया था. न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने सुनवाई के दौरान सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

अदालत सूत्रों के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआइ की तरफ से दावा किया गया कि आरजी कर में वित्तीय भ्रष्टाचार में गिरफ्तार चारों आरोपी काफी प्रभावशाली हैं. अगर इन्हें जमानत मिली तो वे जेल से बाहर निकलते ही अन्य गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इस मामले की जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआइ का आगे दावा है कि इन आरोपियों ने मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड सहित कम से कम 18 डिजिटल उपकरणों को क्लोन किया है. इनकी जांच भी सीबीआइ कर रही है. केंद्रीय जांच टीम का भी मानना है कि उन उपकरणों में मौजूद दस्तावेजों से अहम जानकारियां मिल सकती हैं. सीबीआइ की इस दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को सात अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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