नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में हुआ फैसला
न्यूटाउन इलाके में हुई थी घटना
कोलकाता. न्यूटाउन में परिजनों से नाराज होकर घर से निकली 13 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म व उसकी हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दोषी टोटो चालक सौमित्र राय उर्फ राज को बुधवार को बारासात विशेष पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सोमवार को ही उसे दोषी करार दिया गया था. सौमित्र नदिया का रहनेवाला है और न्यूटाउन के आदर्शपल्ली में किराये के घर में रहता था. अदालत ने तीन अलग-अलग धाराओं में दर्ज मामले में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी और दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो धारा के तहत भी पांच साल की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा कुल डेढ़ लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. काफी कम दिनों में ही कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर सजा की घोषणा की.
क्या है मामला : मालूम हो कि गत छह फरवरी को न्यूटाउन के लोहापुल खाल से सटे जंगल में उक्त छात्रा का शव बरामद किया गया था. न्यूटाउन थाने की पुलिस को जांच में पता चला कि गौरांगनगर की उक्त छात्रा की दुष्कर्म और हत्या की गयी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के सबूत भी मिले. पुलिस ने अलग-अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सौमित्र को गिरफ्तार किया. कोर्ट के सरकारी वकील ने कहा कि कुल 17 सीसीटीवी फुटेज से प्रमाण मिले थे. जांच में तकनीकी मदद का सहारा भी लिया गया था. 39 लोगों ने गवाही दी थी. टोटो में एक कपड़ा और स्प्रिंग मिला था, जिससे ही छात्रा का गला घोंटा गया था. दो दिनों बाद ही न्यूटाउन से सौमित्र को गिरफ्तार किया गया था. घटना का पुर्ननिर्माण किया गया था. सौमित्र के खिलाफ राणाघाट महकमा अदालत में उसके पहली पत्नी की हत्या का भी मामला चल रहा है.
इधर, कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के परिवार का कहना है कि वे लोग फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन फांसी नहीं हुई.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

