ePaper

बाप-बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने अपनाया ‘गेट पैटर्न’ का तरीका

Updated at : 24 Dec 2025 1:28 AM (IST)
विज्ञापन
बाप-बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने अपनाया ‘गेट पैटर्न’ का तरीका

उन्होंने ने बताया कि इस मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 103(2) (मॉब लिंचिंग से मौत) जोड़ी गयी थी.

विज्ञापन

कोलकाता. मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पिता और बेटे की कथित रूप से घर से बुलाकर बेरहमी से हत्या किये जाने के मामले में जंगीपुर कोर्ट ने सभी 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इस घटना में पुलिस की जांच और दोषियों को कड़ी सजा मिलने के पीछे अपनायी गयी रणनीति की जानकारी राज्य के एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतीम सरकार ने सीआइडी मुख्यालय, भवानी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने ने बताया कि इस मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 103(2) (मॉब लिंचिंग से मौत) जोड़ी गयी थी. इसी धारा के तहत पिता और बेटे की हत्या के लिए सभी 13 आरोपियों को दोषी ठहराया गया.यह भारत में इस तरह का दूसरा मामला है जिसमें इस धारा के तहत सजा दी गयी.

जांच की प्रक्रिया में सीआइडी मुर्शिदाबाद रेंज के सैयद वकार राजा की लीडरशिप में विशेष टीम बनायी गयी. एफआइआर में नामजद पांच लोग नहीं, बल्कि कुल 13 आरोपियों की पहचान हुई. अन्य राज्यों और राज्य के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने शुरू से ही स्पष्ट किया कि यह हत्या राजनीतिक नहीं, बल्कि निजी रंजिश के कारण हुई थी. अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस ने ‘गेट पैटर्न’ पद्धति अपनायी. इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज और गेट पैटर्न का एनालिसिस किया गया, जो पूरी तरह से आरोपियों से मेल खा गया. गिरफ्तार लोगों को कोर्ट में पेश करते समय यह एनालिसिस भी प्रस्तुत किया गया. इस घटना के 56 दिन बाद पुलिस ने 983 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें हत्या के पीछे जमीन विवाद और निजी रंजिश का जिक्र था. इसके बाद जंगीपुर कोर्ट ने नौ महीने के भीतर सजा सुनायी. सभी दोषी स्थानीय निवासी हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GANESH MAHTO

लेखक के बारे में

By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola