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गांजा तस्करी के मामले में चार लोगों को 20-20 साल की सजा

Updated at : 23 Dec 2025 1:32 AM (IST)
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गांजा तस्करी के मामले में चार लोगों को 20-20 साल की सजा

सोमवार को अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीनानाथ प्रसाद ने चारों के खिलाफ सजा का एलान किया.

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बारुईपुर के कैनिंग रोड से हुई थी गिरफ्तारी, सुनवाई के दौरान आठ गवाहों ने दिये बयान

कोलकाता. ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले में अदालत ने महिला समेत चार ड्रग्स सप्लायरों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है. दोषियों के नाम कार्तिक नस्कर, सौभिक वैद्य, देबनाथ नस्कर और बासंती सेनापति हैं. सोमवार को अलीपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीनानाथ प्रसाद ने चारों के खिलाफ सजा का एलान किया. अदालत को बताया गया कि इन आरोपियों को 22 नवंबर 2024 को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर अंतर्गत कैनिंग रोड से 120 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. सरकारी वकील अमल कुमार पाल ने अदालत को बताया कि घटना के दिन कैनिंग रोड पर एक चेक प्वाइंट पर पुलिस द्वारा नियमित जांच की जा रही थी. इसी दौरान एक बड़ी गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिसे संदेह के आधार पर रोका गया. तलाशी लेने पर वाहन के अंदर से 120 किलो गांजा बरामद किया गया. पूछताछ में पता चला कि गांजा ओडिशा से कोलकाता में सप्लाई करने के उद्देश्य से लाया जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही कार्तिक नस्कर, सौभिक वैद्य, देबनाथ नस्कर और बासंती सेनापति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. बासंती सेनापति ओडिशा की रहने वाली है. पुलिस ने वाहन से एक लाख 88 हजार रुपये नकदी भी जब्त किये थे. इस मामले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गयी. समय पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान अदालत में कुल आठ गवाहों ने बयान दर्ज कराये.

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसके बाद सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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