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पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को हाइकोर्ट से मिली फौरी राहत

Updated at : 03 Apr 2025 2:09 AM (IST)
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पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को हाइकोर्ट से मिली फौरी राहत

भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाइकोर्ट से फौरी राहत मिली है.

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फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी पुलिस

आज फिर होगी मामले की सुनवाईसंवाददाता, कोलकाताभाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाइकोर्ट से फौरी राहत मिली है. न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने श्री सिंह की एक याचिका पर विचार करते हुए बुधवार को मौखिक रूप से पुलिस से कहा कि गुरुवार को होने वाली अगली सुनवाई तक वह उनके (अर्जुन सिंह) खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. श्री सिंह ने अपनी इस याचिका में गोलीबारी के एक मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है. अर्जुन सिंह के वकील ने अदालत से गिरफ्तारी से संरक्षण, अग्रिम जमानत और मामले के संबंध में पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है. साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 26 मार्च को हुई उक्त घटना में उनके घर पर बमबाजी व गोलीबारी की गयी और पुलिस ने उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया. न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि अर्जुन सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवायी की जायेगी. उन्होंने मौखिक रूप से पुलिस से कहा कि तब तक बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाये. गौरतलब है कि बैरकपुर अदालत ने पिछले सप्ताह उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में भाजपा नेता सिंह के घर के पास गोलीबारी की घटना के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश मंगलवार को दिया था. गौरतलब है कि 26 मार्च की रात अर्जुन सिंह के घर के सामने गोलीबारी और बमबाजी की घटना हुई थी. उस घटना में सद्दाम हुसैन नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया था. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घायल युवक उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है और अर्जुन सिंह ने ही तृणमूल कार्यकर्ता पर गोलियां चलायी थीं.

इस मामले में जगदल थाना ने 27 मार्च को अर्जुन सिंह को घटना की जांच के लिए बुलाया. अर्जुन सिंह ने जवाब में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है. वहीं, पुलिस ने अर्जुन सिंह के खिलाफ नोटिस जारी किया और भाजपा नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग को लेकर बैरकपुर उपजिला अदालत में एक याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. श्री सिंह ने निचली अदालत के फैसले को हाइकोर्ट में चुनाैती दी है. बुधवार को न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने साफ कर दिया कि फिलहाल अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती.

क्या कहना है भाटपाड़ा के विधायक पवन कुमार सिंह का

इस घटना को लेकर भाटपाड़ा से भाजपा विधायक पवन कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने नमित सिंह और तेलुआ के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया, जबकि वे राज्य से बाहर थे. हालांकि, हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि चार अप्रैल तक उनके पिता अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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