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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना जल्द

Updated at : 23 May 2025 9:51 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों व गैर शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना जल्द

राज्य सचिवालय में 27 को होनेवाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जारी की जायेगी विज्ञप्ति

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राज्य सचिवालय में 27 को होनेवाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जारी की जायेगी विज्ञप्ति कोलकाता. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) वर्ष 2016 की शिक्षक और गैर-शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द ही एक नयी अधिसूचना जारी करेगा. आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह अधिसूचना 28 या 29 मई तक प्रकाशित कर दी जायेगी. यह अधिसूचना 27 मई को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जारी की जायेगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन अप्रैल को एसएससी की 2016 की चयन प्रक्रिया को भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण बताते हुए 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 31 मई तक नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये और इसे 31 दिसंबर तक पूरा किया जाये. साथ ही, कोर्ट ने प्रक्रिया शुरू होने के प्रमाण के रूप में एक अनुपालन हलफनामा जमा करने का भी निर्देश दिया था. एसएससी अधिकारी ने बताया कि उन्हें 2016 की परीक्षा में शामिल हुए सभी 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए नयी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना है. ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इसे सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जायेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह नोटिफिकेशन विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मांगों के चलते नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत जारी किया जा रहा है. हालांकि, इस फैसले से कई शिक्षक असहमति जता रहे हैं. डिजर्विंग टीचर्स राइट्स फोरम के बैनर तले जुड़े एक समूह ने शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से जल्द समाधान निकालने की अपील की. ये शिक्षक स्थायी बहाली की मांग कर रहे हैं और दोबारा परीक्षा देने से इनकार कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों में शामिल बिथिन दास ने कहा कि हमने नौ साल पहले परीक्षा पास की थी. अब फिर से परीक्षा देने को कहना अन्याय है. क्या राज्य के अधिकारियों से भी कहा जायेगा कि वे दोबारा सिविल सेवा परीक्षा दें?

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

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