9.2 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

कस्तुरी मेडिकल सेंटर पर 50 हजार का लगा जुर्माना

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने कस्तुरी मेडिकल सेंटर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

दुर्व्यवहार और चिकित्सा में लापरवाही जैसे हैं आरोप

संवाददाता, कोलकाता.

वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने कस्तुरी मेडिकल सेंटर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना मरीज के परिजनों द्वारा लगाये गये दुर्व्यवहार, खराब गुणवत्ता वाले भोजन समेत चिकित्सकीय लापरवाही के गंभीर आरोपों के आधार पर लगाया गया है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण ही उनके मरीज की मौत हुई. कमीशन के चेयरमैन एवं पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि 18 जुलाई को दीप ज्योति मंडल (87) को सीने में दर्द और सांस की समस्या के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गयी.

मरीज की चिकित्सा डॉ शिवायन सरकार और श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ ब्यूटी विश्वास की देखरेख में चल रही थी. आरोप है कि डॉ सरकार ने डॉ ब्यूटी विश्वास के चिकित्सकीय सुझाव को नहीं माना. परिवार का दावा है कि इसी वजह से उनके मरीज की मौत हुई. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. परिजनों ने आयोग पहुंचने से पहले इस संबंध में मेडिकल डायरेक्टर से शिकायत की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया था.

इसके बाद 24 सितंबर को मरीज के परिजनों ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी. अस्पताल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन आयोग अस्पताल के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ. इसी आधार पर कस्तुरी मेडिकल सेंटर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही, आयोग ने शिकायतकर्ता को यह भी सुझाव दिया है कि वे चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े मामलों को लेकर वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel