बंगाल : किस्तों में नहीं अब एकमुश्त मिलेगी डीए की बकाया राशि, 31 मार्च तक आ जायेगा खाते में पैसा

Updated at : 29 Mar 2026 8:05 AM (IST)
विज्ञापन
बंगाल : किस्तों में नहीं अब एकमुश्त मिलेगी डीए की बकाया राशि, 31 मार्च तक आ जायेगा खाते में पैसा

रुपया

DA Case: नबन्ना ने महंगाई भत्ते पर फैसला ले लिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 मार्च तक अपने बकाया महंगाई भत्ते की पहली किस्त का भुगतान करने का आदेश दिया था. इसके मद्देनजर, राज्य सरकार ने 13 मार्च को घोषणा की थी कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक की अवधि के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान दो किस्तों में करेगी, लेकिन अब नया फैसला ले लिया गया है.

विज्ञापन

DA Case: कोलकाता: बंगाल सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी. वर्ष 2016 से 2019 तक के महंगाई भत्ता (डीए) का बकाया दो किस्तों में नहीं दिया जा रहा है. नवन्ना ने चार साल का बकाया एक साथ चुकाने का फैसला किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 मार्च या उससे पहले बकाया राशि मिल जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31 मार्च तक बकाया महंगाई भत्ता (डीए) की पहली किस्त का भुगतान करने का आदेश दिया था. इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने 13 मार्च को घोषणा की थी कि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) दो किस्तों में चुकाया जाएगा.

चार साल का बकाया मिलेगा एक साथ

सरकार ने उस अधिसूचना में संशोधन किया है. अब सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों को चार वर्षों का बकाया महंगाई भत्ता (डीए) एक ही किस्त में दिया जाएगा. दो किस्तों में नहीं. वित्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक की बकाया राशि का 100 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा. पहले योजना यह थी कि चार साल का बकाया महंगाई भत्ता मार्च और सितंबर में दो किस्तों में चुकाया जाएगा. इस पर कई सवाल उठे. फिर नवन्ना ने अपना फैसला बदल दिया. शुक्रवार से भुगतान शुरू हो गया है.

पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दो दिनों में आ जायेगा पूरा पैसा

बकाया महंगाई भत्ता (डीए) अगले दो दिनों में सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा. चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी. अन्य कर्मचारियों की राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी. जीपीएफ में जमा राशि को 2 साल तक निकाला नहीं जा सकता. हालांकि, यदि कोई कर्मचारी इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होता है, नौकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राशि तुरंत निकाली जा सकती है. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राशि सीधे पेंशन खाते में जमा की जाएगी. पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी यही लाभ मिलेगा.

Also Read: बंगाल में पहचान की लड़ाई, भाजपा के ‘घुसपैठिये’ से ममता की ‘बंगाली अस्मिता’ का मुकाबला

विज्ञापन
Ashish Jha

लेखक के बारे में

By Ashish Jha

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola