कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा जारी अयोग्य उम्मीदवारों की सूची पर असंतोष व्यक्त किया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि एसएससी को यह सूची फिर से प्रकाशित करनी होगी.
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि दागी अयोग्य उम्मीदवारों की सूची अस्पष्ट है. न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि सूची को विस्तार से प्रकाशित किया जाना चाहिए. इसमें विषय-आधारित, आरक्षण-आधारित जानकारी भी होनी चाहिए. इस पर एसएससी के वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने कहा कि दागी अयोग्य उम्मीदवारों की जो सूची प्रकाशित की गयी है, उसमें सभी के नाम शामिल हैं. इसे देखते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि सूची को लेकर कोई जानकारी न छिपायें. विस्तृत जानकारी के साथ अयोग्य उम्मीदवारों की सूची फिर से प्रकाशित करें. यदि इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, तो फिर से जटिलताएं पैदा होंगी. कोई न कोई कुछ और लेकर अदालत में आयेगा. इसके बाद एसएससी ने अदालत को बताया कि वे सूची फिर से प्रकाशित करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि एसएसएसी ने पिछले अगस्त के अंत में अयोग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की थी. इसमें 1806 अयोग्य उम्मीदवारों के नाम थे. इनमें से, जिन्होंने नयी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लिया था, उनके प्रवेश पत्र बाद में रद्द कर दिये गये थे.नवंबर के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होगा: एसएससी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कक्षा 9-10 और 11-12 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसएससी ने सितंबर महीने में परीक्षा आयोजित की थी. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसएससी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह नवंबर के पहले सप्ताह में परिणाम प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है. शीर्ष अदालत ने इसकी अनुमति दे दी है. परीक्षा के बाद, शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा था कि एसएससी पूजा के बाद परिणाम प्रकाशित करेगा. साक्षात्कार के लिए पैनल नवंबर में प्रकाशित किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि कक्षा 9-10 और 11-12 की मॉडल उत्तर पुस्तिकाएं पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

