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वाहनों से अवैध टोल वसूली पर हाइकोर्ट की रोक

Updated at : 19 Aug 2025 1:14 AM (IST)
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वाहनों से अवैध टोल वसूली पर हाइकोर्ट की रोक

बीरभूम जिले में देउचा बैराज पुल की मरम्मत के नाम पर वाहनों से की जा रही अवैध टोल वसूली पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है

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कोलकाता. बीरभूम जिले में देउचा बैराज पुल की मरम्मत के नाम पर वाहनों से की जा रही अवैध टोल वसूली पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सोमवार को न्यायमूर्ति सुजय पाल और स्मिता दास की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस वसूली को तत्काल रोकने का आदेश दिया. मामला भाजपा जिला सचिव कृष्णकांत साहा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि तृणमूल शासित जिला परिषद राष्ट्रीय राजमार्ग-60 पर चलने वाले वाहनों से 200 रुपये वसूल रही है. कोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए टिप्पणी की कि इस तरह की वसूली किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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