पहल. यात्रियों की सुरक्षा और हादसों पर लगाम लगाने के लिए नया निर्देश
संवाददाता, कोलकाताअब से आप ऐप आधारित बाइक टैक्सी में भारी बैग लेकर यात्रा नहीं कर पायेंगे. राज्य परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामान के आकार और वजन पर नया निर्देश जारी किया है. सामान का अधिकतम वजन अब तक कर दिया गया है. परिवहन विभाग ने कहा है कि यह कदम मुख्य रूप से यात्रियों के हित में है. नये नियमों के अनुसार, यात्री बाइक टैक्सी में सवार होते समय अधिकतम 10 किलो वजन का बैग ले जा सकेंगे. इतना ही नहीं, बैग की लंबाई 36 सेंटीमीटर के भीतर होनी चाहिए. यदि यात्री दोनों तरफ बैग लटकाता है, तो प्रत्येक तरफ लटकने वाला हिस्सा 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस संबंध में परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कभी-कभी यात्री बाइक पर बैठते हैं और दोनों तरफ बड़े बैग लटकाते हैं. इससे न केवल बाइक का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि पास से गुजरने वाले वाहनों से टकराने का खतरा बना रहता है. दुर्घटनाओं के जोखिम से बचने के लिए सामान के आकार और वजन को तय कर दिया गया है. नियमों का उल्लंघन करनेवाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. यह कोई नयी बात नहीं है कि बाइक पर अधिक वजन या बड़ा बैग होने से चालक के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. कई बार ऐप के जरिए बुकिंग के बाद यात्री बड़ा बैग लेकर पहुंचते हैं. तब चालक आपत्ति करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया जाता. नतीजतन, खतरे की आशंका बनी रहती है. परिवहन विभाग ने कहा है कि यह नियम न केवल कोलकाता या उसके आसपास बल्कि जिलाें में भी लागू किया जायेगा. यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है. सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होने से पहले जिला कार्यालयों को दिशा-निर्देश भेजा गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

