बंगाल : बरुईपुर मुठभेड़ में फंसी बंगाल पुलिस, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

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कोलकाता स्थित कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता स्थित कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बरुईपुर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों के मुठभेड़ पर रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने जिला पुलिस को यह बताने का निर्देश दिया है कि मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में क्यों मारा गया.

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कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बरुईपुर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपियों के मुठभेड़ पर रिपोर्ट मांगी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस से यह बताने के लिए रिपोर्ट मांगी है कि बरुईपुर बलात्कार और हत्या मामले के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में क्यों मारा गया. घटना की विस्तृत रिपोर्ट हलफनामे के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी. पुलिस प्रशासन को अपनी रिपोर्ट हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करनी होगी.

17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापोब्रता चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. याचिकाकर्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील शिलादित्य रक्षित ने घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. उस मामले की सुनवाई आज होनी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

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दावा पूरी तरह मनगढ़ंत

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने अदालत में कहा-पुलिस को उचित सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी. अगर पुलिस सुरक्षा ठीक होती तो पुलिस रिवॉल्वर छीनने की घटना नहीं होती. पुलिस का यह दावा पूरी तरह मनगढ़ंत है. मैं इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं. राज्य पक्ष का कहना था कि गोलीबारी सर्विस रिवॉल्वर छीनने के लिए की गई थी.

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आशीष झा

लेखक के बारे में

By आशीष झा

डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में बंगाल में कार्यरत. बंगाल की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने के लिए प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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