भूपतिनगर विस्फोट कांड के आरोपियों को मिली जमानत
Updated at : 30 Jan 2025 1:09 AM (IST)
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राजारहाट न्यूटाउन क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे आरोपी
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में हुए विस्फोट के मामले में आरोपी बलाई चरण माइती और मानव कुमार पड़ुआ की जमानत याचिका मंजूर कर ली है और दोनों आरोपियों को शर्तों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया. बुधवार को न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जमानत की शर्त के रूप में दोनों को 50-50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करना होगा और वे राजारहाट न्यूटाउन क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे. जमानत मंजूर करते समय अदालत ने कहा कि अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में आरोपियों के प्रभावशाली होने का उल्लेख है. लेकिन जांच पूरी हो जाने के बावजूद निचली अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है. अदालत का मानना है कि गवाहों की संख्या इतनी अधिक है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा पूरा करना संभव नहीं है. इसके अलावा, चूंकि मामला सिटी सेशन कोर्ट में लंबित है, इसलिए अदालत कानून के अनुसार कई शर्तें लगाकर आरोपी को जमानत दे सकती है.क्या है मामला
गौरतलब है कि 2022 में दो दिसंबर को पूर्व मेदिनीपुर के भूपतिनगर में हुए विस्फोट में राजकुमार मन्ना समेत तीन लोगों की मौत हो गयी थी. एनआइए ने 2024 में चार जून को जांच का जिम्मा राज्य पुलिस से अपने हाथों में ले लिया था. एनआइए ने आरोपियों पर आइपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (इएस एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये हैं. गत वर्ष छह अप्रैल को जब एनआइए की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भूपतिनगर गयी थी तो उस समय कुछ लोगों ने एनआइए टीम पर हमला कर दिया था और उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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