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गोलीकांड में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मिली हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत

Updated at : 23 Dec 2025 1:43 AM (IST)
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गोलीकांड में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को मिली हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत

पूर्व सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया.

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जांच में सहयोग करने का दिया आदेश

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. सोमवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता को गोली मारने के मामले में अर्जुन सिंह को राहत प्रदान करते हुए यह आदेश जारी किया. हालांकि, हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि अर्जुन सिंह को जांच में सहयोग करना होगा और मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के दौरान उपस्थित रहना होगा. गौरतलब है कि बैरकपुर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ के समक्ष मामले को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन अदालत ने मामले को खारिज करने से इंकार कर दिया था और न्यायाधीश ने बैरकपुर पुलिस आयुक्त मुरलीधर शर्मा के अधीन एक एसआइटी गठित करने का आदेश दिया था. हालांकि, अदालत ने कहा था कि अर्जुन सिंह अगर चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. इसके बाद ही पूर्व सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया.

गौरतलब है कि इस साल मार्च में जगदल में मेघना जूट मिल के सामने श्रमिकों के दो समूह में विवाद हुआ था. खबर मिलने के बाद स्थानीय पार्षद के करीबी के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद अशांति बढ़ गयी और वहां गोलीबारी हुई. इस संबंध में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने दावा किया कि वह रात में मजदूर भवन में थे. अचानक उन्हें दो राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी. वह तुरंत कुछ लोगों के साथ बाहर निकले और घटनास्थल पर गये. अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि हमले का निशाना वह थे. हंगामे की खबर मिलने के बाद जगदल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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