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दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से जुड़े तीन आरोपी बेकसूर करार

Updated at : 13 May 2025 11:21 PM (IST)
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दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से जुड़े तीन आरोपी बेकसूर करार

जोड़ाबागान थाना क्षेत्र इलाके में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मंगलवार को तीनों को अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया. घटना 20 जनवरी 2022 को जोड़ाबागान थाना क्षेत्र की है.

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कोलकाता.

जोड़ाबागान थाना क्षेत्र इलाके में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मंगलवार को तीनों को अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया. घटना 20 जनवरी 2022 को जोड़ाबागान थाना क्षेत्र की है.

घटना की शिकायत जोड़ाबागान थाने में दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने जांच शुरू कर तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया. इनके नाम निहार सरकार, देवजीत दास और सोमनाथ कुंडू हैं. पुलिस ने उस मामले में गत 11 अप्रैल 2022 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.

मामले की सुनवाई कोलकाता सिटी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रोहन सिन्हा की अदालत में चल रही थी. वकील शंकर मुखर्जी ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों ने अपनी गवाही दर्ज करायी. जिसे सुनने के बाद अदालत ने मामले में निहार सरकार, देवजीत दास और सोमनाथ कुंडू को बरी करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIJAY KUMAR

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BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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