संवाददाता, कोलकाता.
मुर्शिदाबाद के बहरमपुर मेडिकल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा की अस्वाभाविक मौत के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की.
साथ ही उन्होंने मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एम्स (कल्याणी) के एक्सपर्ट डॉक्टरों से दोबारा जांच कराने का आदेश दिया. पुलिस को मृतका के माता-पिता का बयान दर्ज कराने को भी कहा. यह जानकारी वकील अचीन जाना और चेतना रस्तोगी ने दी. उन्होंने कहा कि 30 जून 2023 को छात्रा का शव उसके कमरे से फंदे से लटका मिला था. मृतका के परिजनों के अनुसार, यह मामला खुदकुशी का नहीं है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि हैरानी करने वाली बात यह है कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. यही कारण है कि परिजनों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.
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