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रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की मिली सशर्त अनुमति

कोलकाता: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने गुरुवार को महानगर के रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की शर्तों के साथ मंजूरी दे दी. कोलकाता नगर निगम व कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (केआइटी) की अपील पर ट्रिब्यूनल के पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने छठ पूजा की अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि मंगलवार को पर्यावरण […]

कोलकाता: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने गुरुवार को महानगर के रवींद्र सरोवर में छठ पूजा की शर्तों के साथ मंजूरी दे दी. कोलकाता नगर निगम व कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (केआइटी) की अपील पर ट्रिब्यूनल के पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने छठ पूजा की अनुमति दे दी है. गौरतलब है कि मंगलवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्त की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने रवींद्र सरोवर में छठ पूजा पर पाबंदी लगा दी थी. दूसरे घाटों पर भी पानी से तीन फीट पहले बांस-बल्ली का घेरा लगा कर पूजा करने का निर्देश िदया गया था. गुरुवार को न्यायाधिकरण ने कहा कि छठवर्ती पानी में उतर कर पूजा कर सकती हैं.
न्यायाधीश एसपी वांग्दी व विशेषज्ञ सदस्य पीसी मिश्र की पीठ ने छठ पूजा की अनुमति देने के साथ कुछ शर्तें लगायी हैं. कोलकाता नगर निगम और कोलकाता इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को इन शर्तों को लागू करने का निर्देश िदया गया है. गुरुवार को केआइटी की ओर से अधिवक्ता पौशाली बनर्जी व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अचिंतो बनर्जी ने ट्रिब्यूनल के सामने अपनी दलीलें रखीं.

सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाइकोर्ट के अधिवक्ता देबब्रत उपाध्याय भी मौजूद रहे. इस दौरान कहा गया कि अब छठ पूजा में महज दो दिन बचे हैं. ऐसे में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देश का पालन करना लगभग असंभव है. इसके अलावा पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. इस निर्देश के पालन करने पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसे सुने बिना यह निर्देश दिया गया. अभी अगर ट्रिब्यूनल के निर्देश का पालन किया गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. इस कारण फैसले पर पुनर्विचार कर नया निर्देश जारी किया जाये. पीठ ने रवींद्र सरोवर में सशर्त छठ पूजा करने की अनुमति दे दी.

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