नारद स्टिंग : हाइकोर्ट ने बनायी तीन सदस्यीय कमेटी
Updated at : 11 Apr 2016 3:53 PM (IST)
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कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद के समाचार संपादक मैथ्यू सैमुअल को उस स्टिंग आपरेशन की टेप और रिकार्डिंग में इस्तेमाल किए गए उपकरण को तीन सदस्यीय समिति को सौंपने का निर्देश दिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कथित रूप से धन लेते हुए दिखाया गया है. तीन सदस्यीय समिति का गठन […]
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कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद के समाचार संपादक मैथ्यू सैमुअल को उस स्टिंग आपरेशन की टेप और रिकार्डिंग में इस्तेमाल किए गए उपकरण को तीन सदस्यीय समिति को सौंपने का निर्देश दिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को कथित रूप से धन लेते हुए दिखाया गया है. तीन सदस्यीय समिति का गठन सोमवार को अदालत ने किया है.
अदालत की पीठ ने इससे पूर्व वेब पोर्टल नारद न्यूज को चलाने वाली कंपनी के ब्यौरे के साथ सैमुअल को टेप और उपकरण को अदालत के हवाले करने को कहा था. इस वेब पोर्टल ने कथितरूपसे कई टीएमसी नेताओं के बारे में एक स्टिंग आपरेशन किया था जिनमें कई मंत्री और सांसद शामिल थे. सैम्युअल ने हालांकि अपने हलफनामे में कहा था कि वह अदालत के निर्देशानुसार टेप को किसी भी प्राधिकार या व्यक्ति को सौंप देंगे क्योंकि उन्हें शहर में अपनी जान और संपत्ति को खतरा है.
कलकत्ता हाइकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायाधीश ए बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक, कोलकाता में सीबीआई के डीआईजी और पश्चिम बंगाल पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे जो टेप और उपकरण को हासिल कर उन्हें अदालत को सौंपेंगे. पूरी प्रक्रिया और कमेटी के सदस्यों का परिचय गुप्त रखा जायेगा.
अदालत में टेप और उपकरण के लाने के बाद अदालत यह फैसला करेगी कि उन्हें सुरक्षा के लिए किसे सौंपा जाये. पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि यदि सूचना सही है तो इस मामले के पूरी व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे. हम महसूस करते हैं कि न्याय करने के लिए वीडियो टेप और उपकरण को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए. सैमुअल के हलफनामे का संज्ञान लेते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सैमुअल दिल्ली में समिति के सदस्यों को मूल वीडियो टेप और उपकरण सौंपेंगे. पीठ ने निर्देश दिया कि समिति उस जगह और समय का निर्धारण करेगी जहां टेप सौंपे जाएंगे.
समिति सदस्य टेपों और उपकरण को प्राप्त करेंगे तथा इन्हें अदालत को सौंपेंगे. अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया कि वह एक आईजी रैंक के अधिकारी को नामित करे और मंगलवार तक उनका नाम अदालत को बताया जाए. नारद न्यूज द्वारा हाल ही में इन टेपों को जारी किया गया था. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तीन जनहित याचिकाएं दाखिल की गयी थीं. स्टिंग वीडियो में इन नेताओं को कथित रुप से कोई लाभ पहुंचाने के बदले में धन लेते दिखाया गया है.
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